सिटी पोस्ट लाइव: उत्तर प्रदेश में अब बजेंगे DJ सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला लिया. इलाहबाद में 2019 में DJ पर लगी पाबंदी को हटा दिया है. तीन साल पहले हाई कोर्ट ने DJ पर रोक लगा दी थी जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी. दरअसल, 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में DJ बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. प्रयागराज के नागरिक सुशील कुमार ने 2019 में कावड़ यात्रा के दौरान ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाकर आए दिन DJ बजाने की वजह से ध्वनि प्रदूषण और नागरिकों को होने वाली परेशानी से निजात दिलवाने की गुहार लगाई थी.
सुशील ने अपनी याचिका में अपने प्रयागराज के हाशिमपुर स्थित घर के पास कांवड़ शिविर लगने और एलसीडी स्क्रीन पर सुबह चार बजे से आधी रात तक बजने वाले लॉउड गाने से अपनी बूढ़ी मां और अन्य परिजनों को होने वाली परेशानी का ब्यौरा दिया. जिसको लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने पुरे राज्य में DJ पर रोक लगा दी थी. वहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले में आज अहम फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, सुशिल ने केवल अपने इलाके की बात कही थी ना कि पुरे राज्य की और हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष की बात सुने बिना केवल एक पक्ष की बात सुन फैसला सुनाया था जो की गलत था. बिना प्रभावित पक्ष को सुने DJ पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये कहा कि इस आदेश से DJ वालों के आजीविका के बुनियादी अधिकार का हनन हुआ है. DJ का लाइसेंस रखने वाले अब नियमों के तहत DJ बजा सकेते हैं.
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