City Post Live
NEWS 24x7

तेजस्वी को खाली करना होगा अपना आवास, HC ने सरकार के आदेश को सही बताया

- Sponsored -

-sponsored-

- Sponsored -

तेजस्वी को खाली करना होगा अपना आवास, HC ने सरकार के आदेश को सही बताया

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अब अपना पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली करना होगा. शनिवार को हाईकोर्ट ने तेजस्वी की याचिका ख़ारिज करते हुए, सरकार के आदेश को सही बतया है. बता दें यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी तेजस्वी यादव अपना आवास खाली नहीं कर रहे थे.  इसको लेकर वह हाईकोर्ट में अपील की थी. लेकिन राज्य सरकार द्वारा दिये गए आदेश को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराते हुए तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के आदेश को सही बताया है.

तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री रहते हुए यह आवास आवंटित किया गया था और उसके बाद सुशील मोदी के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद यह आवास उन्हें आवंटित किया गया था. जस्टिस ज्योति शरण ने आज इस मामले का फैसला सुनाते हु्ए तेजस्वी को आवास खाली करने का आदेश दिया है.  बता दें कि जस्टिस ज्योति शरण ने मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया. तेजस्वी को राज्य सरकार ने देशरत्न मार्ग के आवास को खाली करने का निर्देश दिया जो कि उन्हें उपमुख्यमंत्री के रुप में मिला था.

वही शनिवार को IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य की नियमित जमानत को मंजूरी दे दी है. सभी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई होगी, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा.

-sponsored-

- Sponsored -

-sponsored-

Comments are closed.