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आज से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जानें क्‍या है नया गाईडलाइन?

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सिटी पोस्ट लाइव : आज बुधवार से बिहार में अनलॉक 3 शुरू हो चूका हैअनलॉक 3 के गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने अनलॉक टू की तुलना में इसमें कुछ ज्‍यादा रियायतें दी हैं. अब दुकानें एक दिन के अंतराल पर शाम सात बजे तक खुली रह सकेंगी. नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा.पार्क और चिड़‍ियाघर भी सीमित समय के लिए खोले जाएंगे. हालांकि स्‍कूल-कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्‍थल, स्‍वीमिंग पूल, जिम आदि को बंद ही रखना है.इस दौरान लोगों से मास्‍क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील सरकार ने की है.

अनलॉक थ्री में सरकार ने शादी से लेकर श्राद्ध तक के आयोजन में छूट मिली है. अब मेहमानों की संख्‍या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है. हालांकि बरात और डीजे समेत अन्‍य सार्वजनिक कार्यों पर रोक पूर्व की तरह ही जारी रहेगी. अब सरकारी से लेकर प्राइवेट दफ्तर में 50 फीसद तक की संख्‍या रखने की बाध्‍यता समाप्‍त कर दिया गया है. अब शत-प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति की अनुमत‍ि दी गई है. कार्यालय अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलेगें लेकिन इस दौरान बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी.

सरकार ने एहतियातों के साथ पार्क और जू खोलने की इजाजत अनलॉक थ्री में दी है. अब 23 जून से पार्क और जू को सुबह छह से 12 बजे तक खोलने की इजाजत है. हालांकि इस दौरान गेट पर थर्मल स्‍क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होगी.बिना मास्‍क प्रवेश नहीं मिलेगा. बिना मास्‍क पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा. इको पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क समेत अन्‍य जगहों पर सुबह में मॉर्निंग वाक भी राजधानीवासी कर सकेंगे.सरकार ने दुकानों के खोलने की अवधि शाम सात बजे तक कर दी है. इस दौरान किराना, डेयरी, फल-सब्‍जी मंडी, जनवितरण की दुकानें, खाद-बीज, पशु चारा, चश्‍मे, दवा की दुकानें हर दिन खोले जाएंगे.

सरकार ने नई गाइडलाइन में कहा है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्‍ट्रि‍क एवं इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, सैलून एवं पार्लर, कॉस्‍मेटिक्‍स, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, टायर, ट्यूब की दुकानें खुली रहेंगी. मंगलवार , गुरुवार और शनिवार को – कपड़े, बर्तन, आभूषण, स्‍पोर्ट्स सामग्री, जूते-चप्‍पल की दुकानें समेत अन्‍य दुकानें जो किसी भी सूची में नहीं हैं वे भी इन तीन दिनों में खुल सकेंगी.सार्वजनिक परिवहन वाली गाड़‍ियों में क्षमता की 50 फीसद सीटों पर ही यात्रियों को बिठाया जा सकेगा. रेस्‍टोरेंट से पूर्व की तरह होम डिलेवरी एवं भोजन घर तक ले जाने की अनुमति होगी.

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