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शरद यादव को खाली करना होगा सरकारी बंगला, कोर्ट ने कहा ‘सरकारी आवास बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं’

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City Post Live: लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है. बतौर राज्यसभा सांसद शरद यादव को दिल्ली में जो सरकारी बंगला अलॉट हुआ था और मौजूदा वक्त में भी वह जिस बंगले में रह रहे हैं अब वह बंगला उन्हें खाली करना होगा. इसके लिए उनके पास 15 दिनों का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि शरद यादव को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित हुए चार साल से अधिक का समय बीत चुका है। ऐसे में उनके लिए सरकारी आवास बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

पीठ ने शरद यादव को 15 दिनों के अंदर दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया है।सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अदालत 15 दिसंबर 2017 को एकल पीठ ने याचिका पर फैसला आने तक शरद यादव को आधिकारिक सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी थी। हालांकि, जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कहा था कि वह अपने आधिकारिक आवास को बरकरार रख सकते हैं लेकिन वेतन और अन्य लाभों के हकदार नहीं होंगे।

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