आय से अधिक संपति के मामले में एनोस एक्का सहित सात लोग दोषी करार
कोर्ट ने सुनाई सभी को सात-सात की सजा, 50 लाख का जुर्माना भी
आय से अधिक संपति के मामले में एनोस एक्का सहित सात लोग दोषी करार
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत एके मिश्रा ने मंगलवार को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। पूर्व मंत्री के साथ उनकी पत्नी मेनन एक्का , भाई गिदीयन एक्का, रिश्तेदार रोशन मिंज, दीपक लकड़ा, जय कांत बाड़ा और इब्राहिम एक्का को भी सीबीआई के स्पेशल जज एके मिश्र की अदालत ने सात-सात की सजा व 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी को एक वर्ष अतिरिक्त कारवास की सजा काटनी होगी। एक्का और उनके परिजनों पर 16.82 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।
12 फरवरी को दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले की तारीख 25 फरवरी मुकर्रर की थी। फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में सभी सात आरोपी उपस्थित रहे। आरोपियों में एनोस के अलावा उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई गिद्दीयन एक्का, रिश्तेदार रोशन मिंज, दीपक लकड़ा, जयकांत बाड़ा व इब्राहिम एक्का शामिल हैं। मामले में सीबीआई ने एनोस के खिलाफ 158 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। सीबीआई का आरोप था कि एक्का ने 2006 और 2008 के बीच कोडा सरकार में मंत्री रहते हुए कथित तौर पर यह संपत्ति अर्जित की थी। उधर, मार्च 2019 में कोर्ट की ओर से बचाव का मौका मिलने पर एनोस ने 219 गवाहों की सूची कोर्ट को उपलब्ध कराई थी। एक्का का दावा था कि वे अवैध आय से नहीं बल्कि रिश्तेदारों से मिले उपहार से करोड़पति बने हैं।
2008 में दर्ज की गई थी प्राथमिकी
देवघर के विनोद कुमार ने निगरानी के स्पेशल जल की कोर्ट में याचिका दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि पूर्व मंत्री ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। याचिका पर सुनावाई में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था जिसके बाद 2008 में निगरानी ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में सीबीआई ने एनोस एक्का के अलावा उनकी पत्नी मेनन एक्का, रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज और इब्राहिम एक्का को आरोपी बनाया था। अगस्त 2010 में हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में अगस्त 2012 को आरोप गठित हुआ था।
हत्या के मामले में मिली है उम्रकैद की सजा
फिलहाल पूर्व मंत्री एनोस एक्का साल 2014 में पारा शिक्षक मनोज कुमार की हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। फिलहाल, वे जमानत पर हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने सितंबर 2019 में उन्हें जमानत दी थी। बता दें कि तीन जुलाई 2018 को जज नीरज श्रीवास्तव की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। शव मिलने के अगले ही दिन एनोस एक्का को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने 2005, 2009 और 2014 में कोलेबिरा विधानसभा सीट से चुनाव जीता था।
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