अस्थाई तालाबों में होगी दुर्गा मां की मूर्तियों का विसर्जन, बिना DJ के सीमित लोगों के साथ निकलेगी सवारी
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें मूर्ति विसर्जन भी शामिल है. मूर्ति विसर्जन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसके मुताबिक बिना DJ के ही माता की यात्रा निकालनी होगी. यही नहीं इस दौरान लोग भी सीमित संख्या में होंगे. प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा. मूर्ति विसर्जन के लिए चिह्नित स्थल एवं मार्ग सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में विसर्जन के पूर्व सुनिश्चित करेंगे। न्यूनतम आवश्यक व्यक्ति ही निर्धारित विसर्जन स्थल तक जा सकेंगे। संख्या का निर्धारण लाइसेंस में स्पष्ट रूप से किया जाएगा.
नियम के अनुसार मूर्ति का विसर्जन भी तालाबों में होगा. जो कृत्रिम हो या अस्थाई. प्रतिमा को पंडाल से वाहन द्वारा ही विसर्जन स्थल तक ले जाना होगा. पंचायत क्षेत्रों में आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा. इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन, पूजा स्थल, सड़क पर घातक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, फायर, आर्म्स, अखाड़ा में लेकर नहीं चलने के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया है.
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