रांची : हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश के आरोपित रवि केजरीवाल की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। अगली सुनवाई तक रवि केजरीवाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अंडर टेकिंग दी गई है। इसके बाद जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने झारखंड सरकार को पूरक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है। रवि केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है।
सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इसका विरोध करते हुए पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि अदालत ने पूर्व में एक अन्य आरोपित अशोक अग्रवाल के मामले में प्राथमिकी देख चुकी है। रवि केजरीवाल पर भी समान मामला है। ऐसे में झारखंड सरकार की ओर से समय मांगा जाने की मंशा को समझा जा सकता है।
गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो कोर्ट आग्रह को कर सकती है स्वीकार इस पर अदालत ने कहा कि अगर सरकार इसकी अंडरटेकिंग देती है कि वादी को इस बीच गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो कोर्ट उनके आग्रह को स्वीकार कर सकती है। इसके बाद सरकार की ओर से वादी को गिरफ्तार नहीं करने की अंडरटेकिंग दी गई। इसको अदालत ने अपने आदेश में रिकॉर्ड करते हुए झारखंड सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
उल्लेखनीय है कि रवि केजरीवाल को झामुमो से निष्कासित कर दिया गया है।
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