दारोगा बहालीः जारी रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया, हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के पुराने फैसले को निरस्त किया
सिटी पोस्ट लाइवः बिहार में दारोगा बहाली से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर सामने आयी है। पटना हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली को लेकर सिंगल बंेच की ओर से दिये गये पुराने फैसले को निरस्त कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि है कि दारोगा बहाली से संबंधित प्रक्रिया जारी रखी जाए।आपको बता दें कि दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा परिणाम को हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले को आयोग ने खंडपीठ में चुनौती दी थी। आयोग की इस अपील पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे की एकलपीठ ने रमेश कुमार सहित कुल 195 रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए परीक्षा परिणाम को पूर्व में अवैध करार दिया था। राज्य में कुल 1717 रिक्तियों पर दारोगा की बहाली के लिए 22 जुलाई 2018 को मुख्य परीक्षा ली गई थी। जिसमें 29359 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में 10161 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए जिसके बाद 195 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करते हुए बहाली प्रक्रिया में आयोग की तरफ से नियमों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया था।
इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 5 सितंबर 2018 को दारोगा बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया और उसके अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस की बेंच ने निर्देश दिया है कि दारोगा बहाली से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखी जाए। इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने बिहार सबोर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन को यह भी निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों की बहाली और आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन हो इसका ध्यान रखें।
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