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प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा जोड़ने के लिए रांची पुलिस कोर्ट से करेगी अनुरोध

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: रांची पुलिस राज्य सभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा जोड़ने के बाद जांच रांची पुलिस करेगी या कोई अन्य एजेंसी करेगी। इस पूरे मामले पर कोर्ट फैसला करेगी। इस संबंध में रांची पुलिस की ओर से कोर्ट को अनुरोध पत्र देकर सोमवार को गुहार लगायी जाएगी। सरकार के आदेश की कॉपी रांची पुलिस को मिल गयी है।

उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग की ओर से मामले में पूर्व के वर्षों में पत्राचार किया गया था। जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मामले में आईपीसी की धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। इस मामले में पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता, पूर्व प्रेस सलाहकार अजय कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला चलाने की मंजूरी सीएम से मिल चुकी है। मामले में तीनों पर राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने  का आरोप है।

क्या है पूरा मामला

वर्ष 2016 में राज्यसभा चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी ने एक ऑडियो टेप जारी किया था। इस कथित टेप में एडीजी अनुराग गुप्ता, तत्कालीन विधायक निर्मला देवी, उनके पति योगेंद्र साव के बीच बातचीत की बात सामने आई थी। मामला सामने आने के बाद पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। प्रथम दृष्टया जांच के बाद आयोग ने एफआईआर का आदेश दिया था। गृह विभाग के अवर सचिव अवधेश ठाकुर के बयान पर सरकार ने जगरनाथपुर थाने में मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में फरवरी महीने में अनुराग गुप्ता के निलंबन के बाद राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई शुरू की थी।

राज्य सरकार ने इससे पहले 14 फरवरी को अनुराग गुप्ता को जगन्नाथपुर थाने में दर्ज केस के आधार पर निलंबित कर दिया था। 26 मार्च 2016 को राज्यसभा चुनाव 2016 मामले में तत्कालीन स्पेशल ब्रांच एडीजी अनुराग गुप्ता व तत्कालीन सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।

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