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हत्या के मामले में रामपाल को आजीवन कारावास, हिसार कोर्ट ने सुनाई सजा

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हत्या के मामले में रामपाल को आजीवन कारावास, हिसार कोर्ट ने सुनाई सजा

सिटी पोस्ट लाइव : हत्या के दो मामलों में दोषी करार रामपाल को हिसार की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने रामपाल को ‘मरते दम तक जेल’ की सजा सुनाई है. रामपाल को 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया था. बीते 11 अक्टूबर को ही उसे दोषी करार दिया गया था. रामपाल समेत कुल उसके 26 अनुयायियों को दोषी करार दिया था. रामपाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें पिछले गुरुवार को कोर्ट ने रामपाल समेत 22 लोगों को हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिया था. इसके लिए सुरक्षा के मद्देनजर जेल को ही कोर्ट बनाया गया था और जज ने जेल से ही फैसला सुनाया था.

गौरतलब है कि रामपाल और उनके अनुयायियों के उपर नवंबर 2014 में हत्या के लिए और कई अन्य गंभीर आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया गया था. ये मामले कोर्ट की अवमानना करने के बाद दर्ज किया गया था. रामपाल पर इस मामले की सुनवाई के बाद किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति  से निपटने के लिए सरकार की ओर से राज्य और केंद्रीय बलों के 5375 जवानों की तैनाती की गई थी. रामपाल को पकड़ने के लिए पूरे सुरक्षा व्यवस्था में राजकोष से करीब 26 करोड़ रुपये खर्च किया गया था

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