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आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत

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आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत

सिटी पोस्ट लाइव: रेलवे होटल टेंडर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित सभी 13 आरोपियो को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई विशेष अदालत जमानत दे दी है. एक साथ कई तरह की मुश्किलों में घिरे लालू परिवार के लिए ये एक बेहद राहत भरी खबर है. रेलवे टेंडर घोटाले में 13 आरोपियों को शुक्रवार को हुए सुनवाई के दौरान जमानत दे दी गई है.

 

 

शुक्रवार को हुए पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1 -1 लाख के निजी मुचलकों पर जमानत दे दी है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत सभी आरोपियों को राहत देते हुए कोर्ट ने जमानत दे दी है. बता दें कोर्ट ने 30 जुलाई को  नोटिस भेजकर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को पेश होने का निर्देश दिया था.

 

गौरतलब है कि 2004 से 2009 के बीच का यह मामला है, जब लालू प्रसाद रेलमंत्री थे. इस दौरान रेलवे के पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल को रख-रखाव और इम्प्रूवमेंट के लिए आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया था. इसके लिए टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दिया गया. आरोप है कि इस टेंडर में सारे नियम-कानून को ताक पर रख दिया गया था. इस टेंडर के एवज में लालू परिवार पर मेसर्स सुजाता होटल्स के मालिक विनय कोचर की करोड़ों की जमीन लालू यादव के परिवार के नाम कर दिए जाने का आरोप है.  लालू परिवार पर आरोप है कि इस टेंडर के एवज में 25 फरवरी 2005 को कोचर ने पटना की बेली रोड स्थित 3 एकड़ जमीन सरला गुप्ता की कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड (डीएमसीएल) को 1.47 करोड़ रुपए में बेच दी थी. बाजार में उसकी कीमत 1.93 करोड़ रुपए थी. इसे कृषि भूमि बताकर सर्कल रेट से काफी कम पर बेचा गया, स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी की गयी.

यह भी पढ़ें – “भगवा चटनी खाना शुरू कर दीजिए तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी”- तेजस्वी यादव

 

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