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मतगणना समाप्ति के 2 घंटे बाद तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

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मतगणना समाप्ति के 2 घंटे बाद तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: विधानसभा चुनाव की मतगणना सोमवार को कृषि उत्पादन बाजार समिति में होगी। मतगणना के दिन कृषि उत्पादन बाजार समिति क्षेत्र में काफी भीड़ की संभावना को देखते हुए विधि- व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। सदर मेदिनीनगर के नगर निगम अंतर्गत कृषि उत्पादन बाजार समिति क्षेत्र में विधि व्यवस्था के संधारण हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने धारा-144 के तहत सदर मेदिनीनगर अनुमंडल के नगर निगम के कृषि उत्पादन बाजार समिति क्षेत्र के 100 मीटर परिधि के अंदर निषेधाज्ञा जारी की है। इसके तहत कृषि उत्पादन बाजार समिति के 100 मीटर परिधि के अंदर प्रत्याशी, मतगणना अभिकर्ता एवं गणन अभिकर्ता के अलावा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। कृषि उत्पादन बाजार समिति के 100 मीटर परिधि के अंदर किसी भी प्रकार के गैर निर्वाचन कार्यो से संबंधित वाहन ले जाने पर पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना क्षेत्र के 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ जमा पर पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना क्षेत्र के 100 मीटर की दूरी तक 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का समूह बनाकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे।

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