निजी स्कूलों को कमाई का 70 फीसदी कर्मचारियों पर करना पड़ेगा खर्च.
सिटी पोस्ट लाइव :बिहार के निजी विद्यालयों के लिए एक बुरी खबर है.अब उन्हें अपनी कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करना पड़ेगा.इस सम्बन्ध में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने निर्देश जारी कर दिया है.बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बोर्ड से सम्बद्ध गैर सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए बड़ा निर्देश जारी कर दिया है.इस निर्देश के अनुसार समिति से सम्बद्ध गैर सरकारी माध्यमिक एवं उच्च विद्य़ालय अपनी आय का 70 प्रतिशत राशि अपने शिक्षकों और शिभकेत्तर कर्मचारियों पर खर्चे करे और बाकी की 30 प्रतिशत राशि विकास में खर्च करेगें.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्ध गैर सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2017 में यह प्रावधान है कि विद्यालय/महाविद्यालय के आंतरिक श्रोत से प्राप्त आय का 70% शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान पर एवं शेष 30% विकास पर व्यय किया जाना है.उन्होंने बताया कि समिति द्वारा ऐसे शिक्षण संस्थानों के प्रधान को निर्देश जारी किया गया है कि वे इस प्रावधान का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. अर्थात, ऐसे सभी विद्यालय/महाविद्यालय अपने आंतरिक श्रोत से प्राप्त आय का 70 % शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के भुगतान पर एवं शेष 30 % विकास पर व्यय करना सुनिश्चित करेंगे.
अध्यक्ष ने बताया कि समिति द्वारा जारी निर्देश के तहत ऐसे विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान इस सम्बंध में प्रतिवेदन संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे तथा उसकी हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी समिति के Email ID – [email protected] पर भेजेंगे तथा इसके अलावा उसे निबंधित डाक के माध्यम से निदेशक (शैक्षणिक) को भी भेजेंगे.उन्होंने कहा कि समिति के इस प्रावधान का अनुपालन नहीं करने पर सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी तथा प्रबन्ध समिति को भंग भी किया जा सकता है.
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