सिटी पोस्ट लाइव: कोरोना का संक्रमण दिन-प्रतिदिन बेकाबू होता जा रहा है. वहीं, बिहार में भी रोज संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं. इससे निपटने के लिए सरकार अपने स्तर से हर एक प्रयास करने में जुटी हुई है. वहीं, पटना हाईकोर्ट ने बिहार की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है. दरअसल, जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की.
जिसके बाद कोर्ट ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई साथ ही राज्य सरकार से पूछा कि जब केंद्र सरकार ने राज्य को 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा जारी किया तो उसे अस्पतालों तक क्यों नहीं ले जाया जा रहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि, अगर अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो सकती है तो बेड की संख्या कम कर दे. जिससे ऑक्सीजन की ज़रुरत ही कम पड़ेगी.
बता दें कि, कोर्ट ने इस मामले में अभी तक की कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वारा किस तरह के कदम उठाये जा रहे हैं उन सभी का ब्योरा देने का निर्देश दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति होने के दावे को ख़ारिज कर दिया है. इस तरह कोर्ट ने कोरोना को लेकर सख्ती बरता है.
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