पटना हाईकोर्ट से BPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत,सभी याचिकाओं को किया खारिज
सिटी पोस्ट लाइव-पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों को बहुत बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बीपीएससी सिविल सर्विसेज पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इस रिजल्ट के विरोध में कोर्ट पहुंचे आवेदनकर्ताओं को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है .
हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही 12 जुलाई से होने वाली बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का रास्ता भी साफ हो गया है. जस्टिस मधुरेश प्रसाद की सिंगल बेंच ने 5 जुलाई से सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे सोमवार को सुनाया गया. सिविल सर्विसेज के विभिन्न पदों पर बहाली के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न उत्तरों के आधार पर रिजल्ट को चुनौती दी गई थी.
आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2018 को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी जिसके बाद 17 फरवरी 2019 को इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था. लेकिन इसका रिजल्ट आने के पहले ही 12 जुलाई 2019 से मुख्य परीक्षा लिये जाने का कार्यक्रम तय किया जा चुका था. अब पटना हाई कोर्ट के इस फैसले से उन सभी अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो जी-जान से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे थें.
जे.पी.चंद्रा की रिपोर्ट
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