पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे छात्र अब दे सकेंगे परीक्षा
सिटी पोस्ट लाइव : राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त डिग्री कालेजों के सत्र 2017- 18 के स्नातक छात्रों को पटना हाईकोर्ट ने राहत देते हुए गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले के तहत कोर्ट ने इन छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. चीफ़ जस्टिस एम आर शाह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई कर ये आदेश पारित किया।.
इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि -“राज्य सरकार से संबंधित संबद्धता के लिए अनुमोदन मिलने के बाद ही परिणाम को प्रकाशित किया जाएगा.” ये कालेज विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त हैं, लेकिन इन्हें राज्य सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है. इसलिए इन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली थी. आज कोर्ट ने इन्हे परीक्षा में बैठने की अनुमति तो दी, लेकिन राज्य सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद ही परिणाम घोषित करने का अादेश दिया है.
कोर्ट के इस फैसले के बाद उन कॉलेजों के हजारों छात्रों को राहत मिलेगी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधन प्राप्त हैं लेकिन इन्हें राज्य सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है. अनुमोदन नहीं मिलने के कारण ही वहां के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली थी. बता दें परीक्षा में शामिल नहीं होने से नाराज परीक्षार्थियों ने राज्यव्यापी आंदोलन किया था.
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