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पटना CJM कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी

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पटना CJM कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी

सिटी पोस्ट लाइव- बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में समन जारी किया गया है. यह समन पटना CJM कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है. यह मुकदमा बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा दायर किया गया था. इसी पर सीजीएम शशिकांत राय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लिया और समन जारी किया है.

दरअसल राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के बेलूर क्षेत्र के ककोर में हुई एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम वालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. सुशील कुमार मोदी इसी केस के सिलसिले में शुक्रवार को अदालत के सामने पेश हुए थे. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी करके उनकी छवि खराब की है. राहुल गांधी ने कहा था, ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’ सुशील मोदी ने अदालत से अनुरोध किया कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित भादंसं की धाराओं 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष को समन जारी करके उनके खिलाफ सुनवाई की जाए.

आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब नेताओं के तरफ से बयानबाजी को लेकर कोई मुकदमा जारी किया गया है और कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया हो. खासकर चुनावों के समय नेताओं के गलत बयानों के कारण इस तरह के मुकदमे दायर किये जाते हैं. चुनाव आयोग ने भी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ को भड़काऊ भाषण के कारण कुछ घंटे के लिए उनके प्रचार पर रोक लगा दी थी.

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