अब बिना मास्क पकड़ाए तो जब्त होगी गाड़ी, देना होगा हैवी जुर्माना.
बिहार में फिर बढ़ा कोरोना का प्रकोप, राज्य भर में शुरू हुआ जांच अभियान और कड़ी कारवाई.
सिटी पोस्ट लाइव : देश में एकबार फिर से कोरोना क संक्रमण तेजी से फ़ैलाने लगा है.संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते परिवहन विभाग ने ये तय किया है कि अब बिना मास्क सार्वजनिक यात्रा करनेवालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जायेगी. शनिवार से पुरे राज्य में जांच अभियान चलाया गया. बस कंडक्टर, ड्राइवर सहित यात्रियों पर कार्रवाई की गई. कोविड का नियम तोड़ने में 436 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है.
परिवहन सचिव ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों को मास्क लगाना सुनिश्चित क.। इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की कार्रवाई करें. अभियान के दौरान शनिवार को 13 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई. परिवहन सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में लोगों द्वारा शत-प्रतिशत मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक है.
बस-ऑटो में ओवरलोडिंग के साथ कोरोना की गाइडलाइन का नियम तोड़ा जा रहा है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चेहरे पर मास्क लगाने के नियम का पालन कराने का आदेश दिया था. शनिवार को राज्यभर में सार्वजनिक परिवहन (बस-ऑटो) के वाहनों में विशेष जांच अभियान चलाया गया.उल्लंघन करनेवाले वाहन मालिक, बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री सहित लगभग 563 लोगों पर कार्रवाई की गई.
परिवहन सचिव ने कहा कि करोना का खतरा कम नहीं हुआ है. कई राज्यों में करोना के केस में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है. सार्वजनिक वाहनों में इसका कड़ाई से पालन कराना होगा. बस और ऑटो में क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर चलने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है. नियमों का पालन नहीं करनेवालों से जुर्माना वसूला जाएगा एवं परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी. ओवरलोडिंग वाहनों का परिचालन किया जाना सड़क सुरक्षा नियम एवं मोटर वाहन अधिनियमों का उल्लंघन है.
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