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बिहार में अब निजी एंबुलेंस का किराया तय, जानें सरकार द्वारा तय नया रेट.

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सिटी पोस्ट लाइव :कोरोना के संक्रमण काल में जब काल सबके सर के ऊपर मंडरा रहा है, एंबुलेंस की अहमियत और मांग बढ़ गई है.अब एंबुलेंस सबसे बड़ा जरिया बन गया है कमाई का. एंबुलेंस चालक मनमानी रकम वसूल रहे हैं. एंबुलेंस संचालकों की मनमानी और उनके द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने की लगातार आ रही शिकायतों के बाद निजी एम्बुलेंस का सरकार ने किराया निर्धारित कर दिया है. किराया निर्धारण की जानकारी खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने ट्वीट के जरिये दी है.

जब एंबुलेंस चालकों ने राज्य में एक शहर से दुसरे शहर मरीजों को पहुंचाने के नाम पर 20 हजार से 1 लाख रूपये तक की वसूली शुरू कर दी तब सरकार का ध्यान इस तरफ गया. नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाकर निजी एंबुलेंस चालकों के  मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग ने आनन फानन में कमेटी गठित कर नए दर की अनुशंसा की और नया दर निर्धारित किया साथ ही आदेश दिया. अगर कोई भी एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती है तो आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.

स्वास्थ्य विभाग ने जो दर तय किया है उसमें सामान्य यानि नॉन एसी और एसी गाड़ियों के लिए अलग-अलग दरें रखी गई है. छोटी कार सामान्य 50 किमी तक आने जाने के लिए अब 1500 रुपया लगेगा. छोटी कार वातानुकूलित के लिए 50 किमी तक अब 1700 रुपया तक किराया देना होगा. बोलेरो, सूमो, मार्शल 50 किमी तक के लिए 1800, बोलेरो, सूमो, मार्शल वातानुकूलित के लिए 50 किमी तक 2100 रुपये का किराया देना होगा.

मैक्सी, सिटी राइड, विंगर जैसी गाड़ियों में 50 किमी के लिए 2500 रुपये, जाइलो, स्कॉर्पियो वातानुकूलित में 50 किमी के लिए 2500 रुपये का किराया मान्य होगा. छोटी गाड़ी के लिए 50 किमी से अधिक दूरी पर 18 रुपये प्रति किमी से किराया देना होगा. छोटी गाड़ी के लिए 50 किमी से अधिक दूरी पर 18 रुपये प्रति किमी किराया देना होगा.

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