सिटी पोस्ट लाइव: बिहार में सड़क दुर्घटनाएं आये दिन होते रहते हैं. वहीं, इस तरह के घटना कईयों की दर्दनाक मौत भी हो जाती है. इस बीच सड़क दुर्घटना के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राहत भरी सामने आ रही है कि परिजनों को अब सरकार की तरफ से 5-5 लाख का मुआवजा दिया जायेगा. सरकार ने यह बड़ा एलान किया है. वहीं, कई नियाम भी जारी किये गए हैं जो कि 15 सितम्बर से लागू कर दिया जायेगा.
इतना ही नहीं सड़क दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे 50,000 की राशि मुआवजा के तौर पर भी दिया जायेगा. बता दें कि, बिहार सरकार ने यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया है. वहीं, परिवहन विभाग ने बैठक कर सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए तत्काल लागू करने की बात कही है. जानकारी के मुताबिक, इसके लिए बिहार सरकार ने वाहन दुर्घटना सहायता निधि भी बनाई है.
खबर की माने तो, इस निधि में 50 करोड़ रुपये जमा की जाएगी जो जरूरत के अनुसार लोगों को दी जाएगी. साथ ही लोगों को दुर्घटना के बाद मुआवजा राशि के रूप में मदद पहुंचाएगी. जारी किये गए आदेश के मुताबिक हादसा होने पर अगर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं किया गया है तो दुर्घटना की पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी. वहीं, दुर्घटना होने पर यदि मुआवजे का दावा किया जाता है तो इसकी जांच एसडीएम द्वारा की जाएगी. उसके बाद डीएम अंतिम रूप से मुआवजे का फैसला करेंगे.
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