मोदी कैबिनेट ने दी नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी
सिटी पोस्ट लाइव : मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी गई. इस बिल को इसी हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह संसद में पेश कर सकते हैं. विपक्ष के अलावा सत्ताधारी गठबंधन के ही कई दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
इस विधेयक के संसद में पारित होकर कानून बन जाने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न के शिकार हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैनों और बौद्ध अनुयाइयों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी. नागरिकता हासिल करने के लिए इन लोगों को कम से कम 6 साल भारत में बिताने पड़ेंगे. संशोधन बोल से पहले नागरिकता हासिल करने के लिए भारत में रहने की समयावधी 11 साल की थी.
यह विधेयक चुनिंदा श्रेणियों के अवैध प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 को संशोधित करने के लिए है. इस विधेयक में मुस्लिमों को शामिल नहीं करने पर विपक्ष, अल्पसंख्यक संगठनों और अन्य ने हमला बोला है. उन्होंने इस तर्क पर भी इस विधेयक का विरोध किया कि यह संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करता है.
Comments are closed.