जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट से विधायक ढुलू महतो को नहीं मिली राहत

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जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट से विधायक ढुलू महतो को नहीं मिली राहत
सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: बरोरा थाना अंतर्गत चिटाही निवासी डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने और जमीन पर कब्जा करने के मामले में न्यायालय ने विधायक ढुलू महतो को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को दस दिन में केस डायरी पेश करने का आदेश दिया। मंगलवार को न्यायालय में विधायक को अग्रिम जमानत देने पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ढुुल्लू महतो को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। विधायक के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की कोर्ट ने पुलिस से कांड से संबंधित केस डायरी पेश करने के निर्देश दिये। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बार-बार अदालत से वारंट पर स्थगन आदेश देने का आग्रह किया। कोर्ट बचाव पक्ष की दलील से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने पुलिस को 10 दिन के अंदर केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि विधायक ढुलु महतो और उनके समर्थकों पर विधायक के पड़ोसी डोमन महतो ने 29 अप्रैल 2019 को जान लेवा हमला करने और जमीन कब्जाने की थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने पीड़ित की प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। 14 फरवरी को डोमन ने फिर बरोरा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस पर गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर विधायक ढुल्लू तभी से फरार हैं। विधायक ने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगाई है।

 

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