यौन शोषण के मामले में विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। महिला से यौन शोषण के मामले में जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने ढुल्लू महतो विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यौन शोषण मामले में विधायकढुल्लू महतो की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में विधायक की ओर से कहा गया था कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है और राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा किया गया। जबकि सरकार की ओर से अधिवक्ता सूरज वर्मा ने कोर्ट को बताया कि विधायक पर 39 केस चल रहे हैं ।और यह सूचक को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर इन्हें जमानत मिलती है तो यह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके साथ कोर्ट ने विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिजकर दिया।
उल्लेखनीय है कि ढुल्लू महतो के खिलाफकतरास थाने में ऑनलाइन शिकायत की गई थी। शिकायत में महिला का आरोप था कि 13 नवंबर 2015 को फोन पर विधायक ने उन्हें रांची चलने को कहा था लेकिन उनके पास समय नहीं था। इसलिए उन्होंने मना कर दिया एक सप्ताह बाद फिर विधायक ने उन्हें फोन कर टुंडू गेस्ट हाउस बुलाया ।जब वह गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां विधायक और आनंद शर्मा मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद आनंद शर्मा वहां से चले गए। फिर विधायक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया ।विधायक से बचकर किसी तरह वह अपनी दुकान पहुंची। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि ढुल्लू महतो के कहने पर वहां आनंद शर्मा पहुंच गए और वह कहने लगे कि विधायक की बात मान लो नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे। फिलहाल बाघमारा विधायक फरार है दोनों की गिरफ्तारी के लिए बीते 19 फरवरी को उनके चिड़ाई स्थित आवाज को पुलिस ने छावनी में बदल दिया था। लेकिन इससे पहले ही ढुल्लू महतो फरार हो गए थे।
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