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निजी-भाड़े के वाहन से भी बिहार आ सकते हैं प्रवासी, सरकार ने जारी किया आदेश.

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निजी-भाड़े के वाहन से भी बिहार आ सकते हैं प्रवासी, सरकार ने जारी किया आदेश.

सिटी पोस्ट लाइव : देश के कोने कोने में फंसे प्रावासी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. : बिहार सरकार ने बाहर फंसे विद्यार्थियों पर्यटकों एवं अन्य लोगों को लाने के लिए उनके परिजनों को संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा ई-पास सशर्त निर्गत करने का निर्णय लिया है. इसमें मेडिकल स्क्रीनिंग,होम कोरेण्टायन का स्पष्ट उल्लेख रहेगा. निजी वाहन या फिर भाड़ा के वाहन से बिहार आने की अनुमति रहेगी. लेकिन इसके लिए सम्बंधित राज्य के प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा पास निर्गत किया गया होना चाहिए. पास निर्गत करने वाले पदाधिकारी के द्वारा बिहार के संबंधित जिला के डीएम को सूचना दी जानी चाहिए.इस मामले में बिहार राज्य के बाहर से भाड़े के वाहनों को भी वापस लौटने की अनुमति होगी। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है ।आदेश में कहा गया है कि बिहार के बाहर फंसे प्रवासी मजदूर भी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

खुद वहां बुक कर या फिर अपने वहां से आनेवाले पर्यटकों, छात्रों और दुसरे प्रवासियों के लिए सभी जिलों में वाहन कोषांग के समीप कोरंटाईन और्स्क्रीनिंग के लिए  पर्याप्त जगह की व्यवस्था की जाएगी. यहाँ पर बहार से आनेवाले लोगों  की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और उसके पश्चात उनको कोरेण्टायन केंद्र भेजने के लिए वाहनों की व्यवस्था रहेगी.बिहार के अंदर लॉक डाउन में फंसे हुए लोगों को बिहार के अंदर गंतव्य जिलों में जाने के लिए अंतर जिला पास डीएम अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निर्गत करेंगे. पास निर्गत करने वाले पदाधिकारी को गंतव्य जिला के डीएम को सूचित करना अनिवार्य होगा.बाहर से जो भी पास धारी वाहन आएंगे उनको बिहार राज्य के बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा.

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