सिटी पोस्ट लाइव: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के गया जिले के विष्णुपद मंदिर को आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक विष्णुपद मंदिर का प्रबंधन तिरुपति, काशी विश्वनाथ और वैष्णो देवी मंदिर के जैसा करने के लिए कहा गया है. यह निर्देश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी संबंधित पक्षों के साथ मिल कर बैठक करने के बाद दिया गया.
खबर की माने तो कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से तिरुपति काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और वैष्णो देवी मंदिर का प्रबंधन के लिए कानून बनाया गया, उसी तरह विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पुजारियों को पूजा कराने व दक्षिणा लेने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाए. गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की है.
सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाये, क्योंकि ये निजी संपत्ति नहीं है. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी. मंदिर सदियों पुराना है, जो आमलोगों के आस्था का केंद्र है. मंदिर के पंडों के हितों का भी ख्याल रखा जाएगा.
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