City Post Live
NEWS 24x7

शिक्षा मंत्री के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने किया खारिज

- Sponsored -

-sponsored-

- Sponsored -

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सरकार के लिए गए एक और फैसले को खारिज कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सरकार के शिक्षा मंत्री की ओर से पारित किए गए उस आदेश को खारिज कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने प्लस टू के शिक्षकों के तबादले के आदेश पर रोक लगाई थी। अदालत की ओर से शिक्षकों के तबादले से संबंधित तत्कालीन शिक्षा मंत्री के आदेश को गलत करार देते हुए स्थापना समिति के द्वारा जारी किए गए तबादले से संबंधित आदेश को सही ठहराया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया है।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता द्वितीय और प्लस 2 शिक्षकों की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत में अपना पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के एक समूह ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किए गए तबादले पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों के तबादले का अधिकार मंत्री को ना होकर स्थापना समिति को होता है। लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा लगभग 225 प्लस 2 शिक्षकों के तबादले में हस्तक्षेप किया गया था।

- Sponsored -

-sponsored-

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

-sponsored-

Comments are closed.