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ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही तो रजिस्ट्रार जनरल से करें शिकायत.

पटना HC के आदेश पर शिकायत दर्ज कराने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने जारी किया ई-मेल ID .

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है. अस्पतालों  में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी होने से रोज मरीजों की जान जा रही है. पटना जिला प्रशासन ने 90 निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की अनुमति दी है. राज्य के दुसरे जिलों में भी जिलाधिकारी द्वारा निजी अस्पतालों को कोरोना मरीज के इलाज की अनुमति दी जा रही है.जिन अस्पतालों में कोरोना अरीजों का ईलाज चल रहा है,वहां ऑक्सीजन और जरुरी दवाइयां उपलब्ध कराना सरकार की जबाबदेही है जिसे सरकार पूरा नहीं कर पा रही है.

 पटना हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को ऑक्सीजन संकट को लेकर रजिस्ट्रार जनरल से शिकायत दर्ज करने को कहा था. अब राज्य स्वास्थ्य समिति ने शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल आईडी जारी किया है. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 23 अप्रैल 2021 को पारित न्यायादेश के आलोक मे शिकायत के लिए ईमेल आईडी जारी किया गया है.

 पटना हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि वैसे निजी अस्पताल जिन्हें कोविड-19 मरीजों के उपचार हेतु अनुमति दी गई है तथा उनके द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है. वैसे अस्पताल पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के ईमेल आईडी पर अपनी शिकायत कर सकते हैं. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने ईमेल आईडी जारी किया है ।ये आईडी है——- [email protected]

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