IPS अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपने संपत्ति का ब्योरा सौंपने का निर्देश.
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के IPS अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपने संपत्ति का विवरण ऑनलाइन समर्पित कर देने का फरमान जारी हो चूका है. गृह विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि भारतीय सेवाएं नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत सभी भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को प्रत्येक पंचांग वर्ष की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी अगले वर्ष के पहली जनवरी को उपलब्ध संपत्ति स्थिति के आधार पर स्पैरो सिस्टम के अंतर्गत 31 जनवरी तक ऑनलाइन समर्पित करना अनिवार्य है.
भारत सरकार द्वारा उक्त दायित्व को नियत समय पर पूरा करने की अनिवार्यता निगरानी स्वच्छता दिए जाने हेतु एक आवश्यक शर्त के रुप में भी स्थापित किया गया है.बिहार सरकार के गृह विभाग ने निर्देश दिया है कि वर्ष 2019 की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी 31 जनवरी 2020 तक अनिवार्य रुप से ऑनलाइन समर्पित करते हुए वेबप्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाए.
गौरतलब है कि कई IAS-IPS अधिकारियों द्वारा सम्पति का ब्यौरा नहीं दिए जाने की शिकायतें भी हैं.गृह विभाग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कारवाई करने के मूड में है.गृह विभाग ने हर हालत में तय समय सीमा के अंदर अपनी सम्पति का ब्यौरा सौंपने का निर्देश दे दिया है..
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