रांची : झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव ने मंगलवार को पतरातू सीओ और रामगढ़ डीसी को तलब किया है। हाई कोर्ट ने इस आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है।
अदालत ने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया है कि वे राज्य के अंचल अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि हाई कोर्ट में लंबित मामलों में सीओ स्तर के अधिकारी शपथपत्र दायर न करें। हाई कोर्ट ने पतरातू सीओ और रामगढ़ डीसी को 28 जून को अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश की कॉपी संबंधित अधिकारियों को भी देने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में नंदलाल मेहता के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान सीओ के द्वारा दाखिल किये गए एफिडेविट गलत प्रतीत हुआ, जिसके बाद अदालत ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए अंचल अधिकारी और डीसी को हाज़िर होने का निर्देश दिया है। इससे पहले कुछ दिनों पूर्व एक मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने मोहनपुर सीओ और देवघर डीसी को भी हाज़िर होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद रात के करीब 8 बजे दोनों अधिकारी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे।
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