किन्नरों को आर्थिक मदद देने का हाईकोर्ट ने दिया बिहार सरकार को आदेश.
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, सूबे में अबतक 242 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं.कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है. इस लॉकडाउन में फंसे किन्नरों की मदद करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को दिया है.
लॉकडाउन के बीच किन्नरों की हालत को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को उनकी मदद करने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि किन्नरों को भी राशन के साथ 1 हाजर रुपया दिया जाए ताकि उनकी भी गुजर बसर हो सके. आरा के एडवोकेट अंजनी कुमार की याचिका पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.लॉकडाउन के लेकर किन्नरों की हालत को देखते हुए हाईकोर्ट के इस फैसले का किन्नर समाज ने स्वागत किया है.