सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पूरे मामले में नोटिस जारी कर पूछा है कि बताएं अदालत के आदेश बावजूद अब तक राज्य में पंचायत सचिव की नियुक्ति पर क्यों निर्णय नहीं लिया गया। उस निर्णय से कोर्ट को क्यों नहीं अवगत कराया गया। आज सुनवाई के दौरान झारखंड में पंचायत सचिव नियुक्ति मामले में दायर अवमाननावाद याचिका पर हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
कोर्ट ने सरकार और कर्मचारी चयन आयोग से ये भी पूछा है कि आप पर अवमाननावाद क्यों न चलाया जाए। आज न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से हुई इस सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील, सरकार के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता भी शामिल हुए।
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूरे मामले में सख्त रुख दिखाते हुए राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को फटकार लगाई है। कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत सचिव की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गई इसके बारे में जवाब देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी से ये भी पूछा कि क्यों न अदालत इसे अवमानना समझे। हाइकोर्ट ने इस पर विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है। सरकार और आयोग के जवाब के बाद पर इस मामले में आगे की सुनवाई होगी।
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