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दारोगा बहाली के फाइनल परिणाम पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार

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दारोगा बहाली के फाइनल परिणाम पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार पुलिस में दारोगा के 1717 पदों पर होने वाली नियुक्ति के परिणाम पर लगाई रोक को पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से हटाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने यह रोक दारोगा भर्ती परीक्षा की प्रकिया के दौरान ली जाने वाली प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में की जा रही अनियमितता और बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ी को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाया है.

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस शिवाजी पांडेय की बेंच ने यह आदेश दिया है. सिविल रिट याचिका रमेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य याचिकाकर्ता के वकील प्रभात भारद्वाज ने बताया कि रिट याचिका में उठाये गए बिन्दुओं पर सरकार के वकील ने जो काउंटर एफेडेविट फ़ाइल किया है, उसे सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया गया. इसके साथ ही 18 तारीख को एक साथ सुनवाई करते हुए फाइनल बहस के लिए तैयार रहने का कोर्ट ने आदेश दिया है.

इस मामले में राज्‍य सरकार और बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत से बहाली प्रक्रिया पर पूर्व से लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने रोक लगाने से इंकार किया. अदालत ने कहा कि इस बीच भर्ती प्रक्रिया की कार्रवाई जारी रहेगी लेकिन इसका अंतिम परिणाम जारी नही किया जाएगा.

वहीँ बिहार में पुलिस अवर निरीक्षकों (दारोगा) के भर्ती मामले में एक नई मुसीबत सामने आ गई है.जिसके बारे में न आयोग को कुछ कहने में बन रहा है और न कुछ करने में. दरअसल अवर सेवा चयन आयोग की शारीरिक जांच परीक्षा में 100 से ज्यादामहिलाओं ने गर्भवती होने का हवाला देकर इस जांच परीक्षा में शामिल होने में असमर्थता जताई है. अभ्यर्थियों ने आयोग में आवेदन देकर 14 से 30 सितंबर के बीच संपन्न होने वाली शारीरिक जांच की तिथि भी आगे बढ़ाने का आग्रह किया है. आवेदन में महिला अभ्यर्थियों ने दलील दी है कि वह गर्भवती होने के कारण दौड़ सहित अन्य शारीरिक जांच में शामिल होने में असमर्थ हैं.

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