अब नहीं ठगे जायेंगे फ्लैट खरीदने वाले, सरकार ने लागू किया बिल्डरों के लिए नया नियम
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने शुक्रवार को हुए कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े और अहम् फैसले लिए हैं. जिनमें बिल्डरों द्वारा आम लोगों को फ्लैट के नाम पर ठगने संबंधी शिकायतों पर भी फैसला लिया है. दरअसल बिहार सरकार ने मनमानी और धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसा है. अब जो बिल्डर रेरा यानि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट से रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उनके बनाए प्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी. इसे शुक्रवार को कैबिनेट के बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2018 के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बिल्डरों के रवैये के खिलाफ रेरा को काफी शिकायते मिली हैं. इसी आधार पर रेरा ने सरकार को नया कानून बनाने का सुझाव दिया था. अब इस नियम से फ्लैट खरीददार, बिल्डरों की धोखाधड़ी से बच पाएंगे. निबंधन विभाग द्वारा बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2018 के गठन के आदेश के साथ ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी.
बता दें शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. इसमें पंचायती राज विभाग के लिए 460 पदों के सृजन की अनुमति दी गई. इसके लिए 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. साथ ही बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली-2018 को भी स्वीकृति दी गई. बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. जिनमें बिहार रजिस्ट्रेशन नियमावली में संसोधन, रेरा से रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर फ्लैट का नहीं होगा रजिस्ट्री, सड़क सुरक्षा कार्य के लिए संविदा पर नियुक्ति का निर्णय, न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए छह करोड़ की मंजूरी समेत कई अहम् मुद्दों पर फैसला लिया गया.
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