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बालिका गृह कांडः नियमित सुनवाई के लिए सीबीआई ने नियुक्त किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर

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बालिका गृह कांडः नियमित सुनवाई के लिए सीबीआई ने नियुक्त किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर

सिटी पोस्ट लाइवः मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड मामले की नियमित सुनवाई के लिए के लिए सीबीआई पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। अब 2 मार्च से इस मामले की नियमित सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सीबीआई ने सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है. इस मामले में साकेत कोर्ट के आदेश बाद सीबीआई ने वकील अमित जिंदल को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया है.इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली के साकेत कोर्ट में मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत अन्य आरोपी भी पेश हुए. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देनें का आदेश दिया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 2 मार्च से इस केस की नियमित सुनवाई होगी और किसी भी सूरत में इस मामले की सुनवाई को टाला नहीं जाएगा.मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भी फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि है यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आपके शासन में बच्चों के साथ इतना क्रूर बर्ताव किया जा रहा है.

मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से कहा था कि आप प्रदेश में इस तरह की चीजों को इजाजत नहीं दे सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने गुरुवार दो बजे तक सारे सवालों के जवाब देने को भी कहा है.साकेत कोर्ट 2 मार्च को इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर सकता है. मालूम हो कि बिहार के इस बहुचर्चित मामले का खुलासा टिस्क की रिपोर्ट के बाद हुआ था. इस केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है.

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