सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के गया जिला प्रशासन ने फ्रंटलाइन वर्कर्स ( Frontline Worker ) और हेल्थ वर्कर्स के लिए एक अजीबो-गरीब आदेश जारी किया है. इस आदेश में फ्रंटलाइन वर्कर व हेल्थ वर्कर्स के वेतन पर रोक लगाए जाने का निर्देश जारी किए गए हैं. प्रभारी डीएम डीसीसी सुमन कुमार के निर्देश के अनुसार अब फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज का प्रमाण पत्र जमा करना होगा. इसके बाद ही उन्हें अगले माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा. कई ऐसे सरकारी कर्मी हैं, जिन्होंने पहला डोज लेने का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद मार्च माह के वेतन का उठाव किया है. लोगों को पहले से ही निर्देश दिया गया था कि जो कर्मी व स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 का पहला डोज लेने के बाद उसे दूसरा डोज लेना अनिवार्य है. यानि दूसरा डोज लेने का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही उसे मार्च माह का वेतन का भुगतान किया जाना है. लेकिन कई ऐसे कर्मी हैं जो दूसरा डोज लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं. इसी के चलते प्रभारी डीएम सुमन कुमार ने यह आदेश जारी किया है.
गौरतलब है कि 6 अप्रैल को जिला प्रशासन के द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों व स्वास्थ्य कर्मियों को सूचना दी गई थी कि पहला डोज लेने के बाद दूसरे डोज लेने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा. इसके बाद ही उसे मार्च माह का वेतन भुगतान किया जाएगा. लेकिन सूचना मिल रही है कि ज्यादातर लोग दूसरा डोज का प्रमाण पत्र जमा किए बगैर ही मार्च माह का वेतन उठा लिया है. इसके कारण ही प्रभारी डीएम सुमन कुमार ने 20 अप्रैल को उल्लंघन करने का एक पत्र जारी किया है. उसमें लिखा गया है कि पूर्व के निर्देश के अनुसार फ्रंटलाइन व हेल्थ वर्कर के द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है. दूसरा डोज लेने में ज्यादातर लोग रुचि नहीं ले रहे हैं.
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