पूर्व मंत्री एनोस एक्का दोषी करार, 31 मार्च को सुनाई जाएगी सज़ा
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखण्ड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने दोषी करार दिया है। वहीं अदालत ने 31 मार्च को सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की है। अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही एनोस की पेशी हुई। यह मामला 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार 852 रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। उल्लेखनीय है कि 2005 और 2008 के बीच एक्का, मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 7 मार्च को कोर्ट के समक्ष ईडी के विशेष लोक अभियोजक और आरोपी एनोस के वकील ने अपनी आखिरी बहस पूरी की थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए 21 मार्च की तिथि निर्धारित की थी। इस मामले में 7 सितंबर 2019 से बहस चल रही है।
इससे पहले एक अन्य मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 26 फरवरी 2020 को एनोस को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दे चुकी है। एनोस फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हैं। एनोस एक्का पर अक्तूबर 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने कुल 56 गवाहों के बयान दर्ज करवाए हैं। जबकि एनोस ने अपने बचाव में 71 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं।
इसके अलावा पूर्व मंत्री एनोस एक्का 2014 में पारा शिक्षक मनोज कुमार की हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने सितंबर 2019 में उन्हें जमानत दी थी। उल्लेखनीय है कि तीन जुलाई 2018 को जज नीरज श्रीवास्तव की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। शव मिलने के अगले ही दिन एनोस एक्का को अरेस्ट कर लिया गया था। वह 2005, 2009 और 2014 में कोलेबिरा विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं ।
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