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बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को अलकतरा घोटाले में चार साल की सजा

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बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को अलकतरा घोटाले में चार साल की सजा

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को अलकतरा घोटाले में रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें इस केस में दोषी पाते हुए 4 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने इलियास पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. बता दें इलियास हुसैन फिलहाल बिहार की डिहरी सीट से राजद के विधायक हैं.

 

गौरतलब है कि मामला साल 1992 का है, जब करोड़ों रुपये का अलकतरा घोटाला सामने आया था. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने गुरुवार को ये फैसला सुनाया. इलियास हुसैन राजद के कद्दावर नेता हैं और लालू के काफी करीबी माने जाते हैं. यह मामला करीब 375 मीट्रिक टन अलकतरा की गड़बड़ी का था. इससे सरकार को 18 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई थी. इस मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव सहाबु्द्दीन बेग, सहायक अभियंता शोभा सिन्हा, पीएंडटी के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजताबा अहमद समेत आठ लोग आरोपी थे.

 

बता दें वर्ष 1992 से लेकर 1994 के बीच पथ निर्माण विभाग द्वारा चतरा में हल्दिया वाया बरौनी अलकतरा का ट्रांसपोर्टेशन करना था. लेकिन, 375 मीट्रिक टन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ. इससे बिहार सरकार को करीब 18 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई थी. इसके बाद सीबीआई ने वर्ष 1997 में घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई ने प्राथमिकी में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन, मंत्री के निजी सचिव शहाबुद्दीन और जनार्दन प्रसाद को आरोपित किया था. इससे पहले 24 सितम्बर को पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत आठ आरोपियों के बयान सीबीआई कोर्ट में दर्ज किया गया था. 15 सितम्बर को इस मामले में अभियोजन साक्ष्य बंद हो गया था. सीबीआई की ओर से अंतिम गवाह के रूप में मामले के जांच अधिकारी अनिल कुमार सिंह की कोर्ट में गवाही हुई.

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