सिटी पोस्ट लाइव : नालंदा जिले के बिहार शरीफ में संक्रमण से मृत मरीज के शव को ठेले पर ले जाने के मामले में मंगलवार को सरकार ने बड़ी कारवाई की है.पटना प्रमंडल के आयुक्त आनंद किशोरने दोषियों पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.आनंद किशोर ने निर्देशों के मुताबिक वार्ड संख्या 8 के वार्ड पार्षद संजय कुमार पर आपदा कानून के सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया. स्वास्थ्य निरीक्षक परमानंद प्रसाद को नगर निगम का कार्य सुचारू ढंग से नहीं करने के परिणामस्वरूप निलंबित कर दिया गया है. इस घटना में शामिल चार सफाइकर्मियों के खिलाफ भी आपदा प्रबंधन कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किये गए हैं.
नगर विकास विभाग द्वारा बिहार भर में कोरोना वायरस से मरीजों की मौत होने पर विधुत शवदाह गृह में शव का निःशुल्क अंतिम संस्कार करने के निर्देश जारी किये गए हैं. प्रधान सचिव ने लोगों से अपील की है कि यदि ऐसे किसी भी मामले में कोई सरकारी व्यक्ति के द्वारा इसके लिए अगर किसी भी प्रकार की राशि की मांग की जाती है तो तत्काल संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी अथवा नगर निकाय के नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी से इसकी शिकायत करें. यदि किसी भी गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा ऐसे शवों के दाह-संस्कार हेतु यदि किसी प्रकार की राशि की मांग की जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराएं और इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दें.
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