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तेज प्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, आपदा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन का मामला

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के विरुद्ध रांची के चुटिया थाना में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। रांची शहर अंचल के अंचल अधिकारी प्रकाश कुमार द्वारा शुक्रार को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया था। अंचल अधिकारी की ओर से बताया गया है कि 27 अगस्त का शाम 9.00बजे वे चुटिया थाना प्रभारी के साथ स्टेशन रोड स्थित होटल कैपिटल रेसीडेंसी के कमरा नंबर 507 में गये, तो यह पाया कि बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति प्राप्त किये लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव एवं अन्य व्यक्ति वहां ठहरे हुए है। अंचल अधिकारी की ओर से बताया गया है कि उनके पास किसी सक्षम पदाधिकारी का अनुमति प्राप्त नहीं था, साथ ही उनके द्वारा 14 दिन के होम क्वारंटाइन का पालन किये बिना ही अपने पैतृक आवास बिहार निकल गये। उन्होंने बताया कि यह कोरोना संक्रमण काल में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आपदा प्रबंधन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए तेज प्रताप यादव के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के निर्देशों के उल्लंघन के लिए सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।

अंचल अधिकारी के आवेदन के आधार पर चुटिया थाना प्रभारी की ओर से कांड संख्या 145/20 दर्ज कर लिया गया है। तेजप्रताप के खिलाफ भादवि की धारा 188, 169, 270, 34 मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गयी है। इससे पहले सुबह में ही होटल कैपिटल रेसीडेंसी के मालिक और मैनेजर के खिलाफ चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। गौरतलब है कि गुरुवार 27 अगस्‍त को लालू से मिलने उनके बेटे तेजप्रताप काफिले के साथ रिम्‍स पहुंचे थे, जहां उन्‍होंने पिता लालू यादव से मुलाकात की और उसके बाद होटल कैपिटल रेसीडेंसी में ठहरे थे।  इसी को लेकर होटल के मालिक और मैनेजर पर लॉकडाउन उल्‍लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

मामले में देर शाम तेजप्रताप पर भी लॉकडाउन उल्‍लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से  कहा था कि आपदा प्रबंधन नियम और लॉकडाउन के एक प्रावधान के अनुसार कोई 72 घंटे के लिए यहां आता है तो रिकोमेंडेशन लेटर के आधार पर वह यहां रह सकता है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जांच के बाद यह पाया गया कि तेज प्रताप ने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली थी।   जिला प्रशासन की ओर से होटल कैपिटल रिजेंसी के मालिक और मैनेजर पर मामला दर्ज किया गया है। होटल को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है।

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