फैमिली कोर्ट : अब मीडिया नही करे तेजप्रताप-ऐश्वर्या के तलाक का कवरेज
सिटी पोस्ट लाइव- पटना के फैमिली कोर्ट ने गुरुवार को तेज प्रताप के तलाक प्रकरण पर मीडिया के खबर कवरेज पर रोक लगा दी है. यह फैसला पटना फैमिली कोर्ट ने गुरुवार को तेजप्रताप-ऐश्वर्या राय के तलाक मामले की सुनवाई के बाद सुनाया. पटना फैमिली कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश कृष्ण बिहारी पांडेय की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. मालूम हो कि तेजप्रताप यादव ने शादी के महज छह महीने के बाद ही अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला लिया था. इस मामले को लेकर लालू परिवार में बखेड़ा खड़ा हो गया था.
इससे पहले, 8 जनवरी को तेजप्रताप यादव के तलाक की अर्जी पर होने वाली सुनवाई टल गई थी. तलाक की अर्जी पर जिस जज को सुनवाई करनी थी उनका ट्रांसफर हो गया था और नए जज ने सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी निर्धारित कर दी थी. गुरुवार को परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कृष्ण बिहारी पाण्डे की अदालत में इसपर सुनवाई हुई. आपको बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में तेजप्रताप यादव स्वयं हाजिर होते रहे हैं. पिछली सुनवाई में ऐश्वर्या राय की ओर से वकील के द्वारा हाजिरी लगाई गई थी. गुरुवार को हुई सुनवाई में तेजप्रताप यादव के वकील पेश हुए.
गौरतलब है कि राजद सुप्रीमों के बड़े पुत्र की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पौत्री एवं पूर्व मंत्री चन्द्रिका राय कि पुत्री ऐश्वर्या राय के साथ धूम -धाम से सम्पन्न हुई थी. इस शादी समारोह में मुख्यमंत्री से लेकर तत्कालीन राज्यपाल तक ने शिरकत की थी . राजद ने पार्टी के तामाम नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को आमंत्रित किया था. परन्तु कुछ दिनों के बाद ही रिश्ते में खटास की खबरे आने लगी थी.
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