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मतदाता पर्ची को नहीं माना जाएगा पहचान पत्र, पर्ची के साथ मिलेगी ये खास गाइड

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मतदाता पर्ची को नहीं माना जाएगा पहचान पत्र, पर्ची के साथ मिलेगी ये खास गाइड

सिटी पोस्ट लाइव : निर्वाचन को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग नए-नए प्रयोग कर रहा है। इस बार आयोग ने मतदाता पर्ची को पहचान पत्र के रूप में प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी है। मतदाता पर्ची के साथ मतदाताओं को एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा। अन्यथा मतदान से वंचित किए जा सकते हैं। भारत चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में मतदाता पर्ची को केवल वोटरलस्टि में नाम ढूंढने के लिए ही प्रयोग करने का आदेश दिया गया है।

इस बार, लोकसभा चुनाव में पहली दफा एक वोटर गाइड भी फोटो-युक्त मतदाता पर्ची के साथ हर परिवार को दिया जायेगा। इसे फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के साथ BLO हर घर तक पहुंचाएंगे। यह अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में होगा। इस वोटर गाइड ये बताया गया है की मतदान कैसे करें। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हर परिवार के लिए मतदाता मार्गदर्शिका (वोटर गाइड) तैयार की गई है। मतदान की तिथि, समय, बीएलओ के नंबर आदि की जानकारी इसमें रहेगी। इससे पहले राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में अभी हुए विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया है।

बिहार के कार्यालय के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, मतदाता शिक्षा और वैकल्पिक भागीदारी (स्वीप) के मद्देनजर मतदाता वोटर गाइड का वितरण मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाएगा। मतदाता गाइड को ‘ईवीएम’ और ‘वीवीपैट’ का उपयोग करके मतदान के लिए भी संसाधित किया जाएगा। यह बताया जाएगा कि मतदान के साथ बीप की आवाज आएगी और एक पर्ची प्राप्त की जाएगी। इसके बाद आपको यह मानना ​​होगा कि मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

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