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कोर्ट ने 10 लाख रुपया जुर्माना और 1 लाख रुपये के मुचलके पर दी लालू को जमानत, जानिए पाबंदी

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सिटी पोस्ट लाइव : झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव को जमानत दे दी है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में अब लालू यादव को जमानत आज दे दी गयी है. जिसके बाद लालू यादव के कुनबे में ख़ुशी की लहर दौड़ गई. इस ख़ुशी के मौके पर कार्यकर्त्ता कोरोना गाइडलाईन की धज्जियां न उड़ा दे और कार्यकर्त्ता जश्न न मनाने राबड़ी आवास न पहुंच जाएं. इस डर से राजद ने सूचना भी जारी कर दी है.

राजद ने लिखा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को ज़मानत मिली। सभी शुभचिंतकों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से विनम्र आग्रह किया जाता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी अपने घरों में ही रहे। किसी प्रकार का कोई भी जश्न नहीं मनाए। आपसे विशेष आग्रह है कि पटना स्थित आवास पर किसी भी प्रकार की कोई भीड़ जमा नहीं करे। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी जी कोरोना गाइडलाइंस के चलते विगत कई दिनों से मुलाक़ातियों से नहीं मिल रहे है।

वहीं बता दें लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करना होगा।  इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा।

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