City Post Live
NEWS 24x7

बिहार पुलिस पर नहीं है सुप्रीम कोर्ट को भरोसा,CBI को सौंपा बालिका गृह का 17 मामला

-sponsored-

-sponsored-

- Sponsored -

बिहार पुलिस पर नहीं है सुप्रीम कोर्ट को भरोसा,CBI को सौंपा बालिका गृह का 17 मामला

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह महा-रेपकांड मामले को लेकर दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाईं थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी 17 मामलों को बिहार पुलिस से छिनकर सीबीआई को सौंप दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने लिए और समय देने की मांग भी खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई बाकी मामलों की जांच के लिए तैयार है. शेल्टर होम के 17 मामलो की जांच सीबीआई ही करेगी. कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अफसरों का ट्रांसफ़र नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालिका गृह कांड  की जांच करने वाली सीबीआई टीम को तमाम सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि TISS की रिपोर्ट में उठाए गए सभी सवालों की जांच होनी चाहिए.इससे पहले कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई और पूछा है कि आप बताइए, क्या बाकी बचे शेल्टर होम के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए या नहीं ? सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि हम अपने मन से किसी भी जांच को अपने हाथ में नहीं ले सकते. सीबीआई के वकील ने आलोक वर्मा मामले का हवाला देते हुए कहा कि हमें कोई भी नीतिगत फैसला करने का अधिकार नहीं है. सीबीआई के वकील की बात सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हमारा फैसला दूसरी बेंच के फैसलों से प्रभावित नहीं होगा.

गौरतलब है कि मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को जमकर फटकार लगाईं थी. कोर्ट ने कहा था कि पूरे मामले में राज्‍य का रवैया बेहद दुर्भाग्‍यपूर्ण, अमानवीय और लापरवाह है. सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में मौजूद मुख्‍य सचिव से पूछा कि अगर अपराध हुआ था तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत अभी तक मामला दर्ज क्‍यों नहीं किया गया.सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फटकार के बाद बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है.

यह भी पढ़ें – शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर किया हंगामा,सदन दो बजे तक स्थगित

-sponsored-

- Sponsored -

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

-sponsored-

Comments are closed.