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बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रयाप्त जमीन, हर जिले में बनेगा खादी पार्क.

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बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रयाप्त जमीन, हर जिले में बनेगा खादी पार्क.

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक (Minister Shyam Rajak) ने शुक्रवार को विभाग का लेखा-जोखा पेश करते हुए कहा कि  बिहार लगातार औद्योगिक क्षेत्र (industrial development) में बड़े काम करने को तैयार है. बाहरी निवेश के साथ-साथ स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं लागू कर रही है. उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग के पास अभी 2442 एकड़ जमीन अलग-अलग जिलों में है, जो 7 बंद पड़े चीनी मिलों से मिली है. सरकार की यह जमीन उद्योग लगाने के काम आएगी. पहले उद्योग लगाने के लिए जमीन कम पड़ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

श्याम रजक ने बताया कि सरकार ने हाल ही में पटना में खादी मॉल शुरू किया है. इसका रिस्पॉन्स देख अब विभाग ने हर जिले में खादी पार्क बनाने का निर्णय लिया है. इस पार्क में स्थानीय बुनकरों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा, मुजफ्फरपुर में उद्योग विभाग लेदर पार्क बनाएगा. इसके लिए विभाग ने 10 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली है. मंत्री ने बताया कि पटना में उपेंद्र महारथी संस्थान के कलाकारों की तरफ से बनाए गए हैंडलूम की कलाकृतियों को मार्केट देने के लिए सरकार हैंडलूम हाट बनाने जा रही है. इस हाट में मधुबनी पेंटिंग से लेकर टिकुली आर्ट, सिक्की आर्ट सहित हर कला की निर्माण की गई वस्तुएं बेची जाएंगी.

उद्योग मंत्री ने बताया कि राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से अनुमोदन के लिए 1358 आवेदन आए हैं, जिसमें से 1192 को पहले स्टेज में क्लीयरेंस मिल गई है. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस साल उद्योग के 208 इकाइयों को हरी झंडी दी है. स्टार्टअप योजना के तहत 60 लोगों को राशि दी गई है. दलित उद्यमी योजना के तहत 3641 लोगों ने लाभ पाया है. इस योजना के तहत बिहार सरकार को ₹10 लाख देने हैं जिसमें 5 लाख का अनुदान होगा और 5 लाख बिना ब्याज के मिलेगें जिसे  84 महीने में लौटाने होंगे.

मंत्री श्याम रजक ने कहा कि उनके पास अभी 2442 एकड़ जमीन अलग-अलग जिलों में है. यह जमीन 7 बंद पड़े चीनी मिलों से ली गई है, जिसका उपयोग उद्योग के लिए किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि बियाडा की जमीन के साथ जिन्होंने धोखाधड़ी की है, उन पर सख्त कार्रवाई होगी. रजक ने बताया कि जिन्होंने अपने अनुबंध शर्तों को तोड़ा है, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी. जिस उद्योग के नाम पर जिन्होंने जमीन ली है, लेकिन काम नहीं किया, तो कार्रवाई की जाएगी. वहीं, आवंटित जमीन दूसरे को देने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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