सिटी पोस्ट लाइव : सोमवार को हाईकोर्ट की फटकार के बाद आज से बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का एलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है.उनके ऐलान के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी है. अगले 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी औऱ आम लोगों को रोड पर चलने की इजाजत नहीं होगी. सरकार ने कुछ चीजों की छूट दी है. जानिये लॉकडाउन को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइंस में क्या सब कहा गया है.
राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे. जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिलेगी.अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी. सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. बैंकिग, बीमा, ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी. किराना यानि खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी. सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा. आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें बाजिव कारण का सबूत अपने पास रखना होगा.
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