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शिक्षा विभाग का फरमान, नियोजित शिक्षकों को वेतन लेने से पहले देना होगा शपथ-पत्र.

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सिटी पोस्ट लाइव :बिहार सरकार ने अजीबो-गरीब फरमान नियोजित शिक्षकों के लिए जारी कर दिया है.अब वेतन लेने के लिए नियोजित शिक्षकों को पहले शपथ पत्र देना होगा.सरकार के आदेश पर पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सभी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी किया है.इस निर्देश के अनुसार  पंचम चरण शिक्षक नियोजन के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके  द्वारा दिए गए समस्त शैक्षणिक अंकपत्र प्रमाण पत्र एवं प्रशासनिक अंकपत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र सही हैं.शपथ पत्र में आगे यह लिखना होगा कि यदि जांच में संबंधित अंक पत्र प्रमाण पत्र जाली पाया जाएगा तो वेतन मद में मेरे द्वारा प्राप्त की गई राशि की एकमुश्त वसूली करते हुए नियोजन नियमावली के प्रावधान के तहत अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के महाजन ने 24 अप्रैल 2020 को पत्र लिखकर पंचम चरण शिक्षक नियोजन के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश दिया था. निर्देश में कहा गया था की नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की कार्रवाई अर्थात प्रमाणपत्रों को जांच हेतु यदि बोर्ड विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया गया हो और अद्यतन जांच लंबित हो तो प्रभावी लॉकडाउन के मद्देनजर उनके कार्य अवधि माह अप्रैल 2020 तक वेतन भुगतान की सशर्त अनुमति दी जाए. यदि जांच में संबंधित शिक्षक का प्रमाण पत्र जारी पाया जाएगा तो भुगतान की गई राशि वसूली करते हुए नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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