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जमीन लीज लेने मामले में 15दिनों में जांच के बाद कार्रवाई होगी: सीएम

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा की कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी अंचल स्थित पाण्ड्राशाली मौजा में मेसर्स टेन 31 द्वारा आदिवासी रैयतों की जमीन को सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बहला-फुसलाकर औने-पौने दाम में लेने की शिकायतों की जांच 15 दिनों में होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी।

जेएमएम विधायक दशरथ गागराई, दीपक बिरूवा व निरल पूर्ति ने घ्यानाकर्षण सूचना के जरिए पश्चिम सिंहभूम जिले के खूंटपानी अंचल स्थित पाण्ड्राशाली मौजा में मेसर्स टेन 31 द्वारा आदिवासी रैयतों के सीएनटी की भूमि को बहला फुसलाकर औने पौने दाम में 30 साल के लिए लीज कराने का आरोप लगाया। जिसपर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में आश्वासन यह आश्वासन दिया।   विधायक दीपक बिरूवा ने कहा कि मेसर्स टेन 31 के मालिक चाईबासा के महुलसाई निवासी मोहित चिरानिया ने पाण्ड्रशाली के सिध्दलाल पूर्ति से एक एकड़ भूमि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए 30 साल के लिए लीज पर लिया है।

बताया गया है कि मेसर्स टेन 31 द्वारा उक्त भूमि पर ईटा बनाने की यूनिट स्थापित किया गया है। हालांकि मामले में सरकार की ओर से उत्तर देते हुए प्रभारी मंत्री  जोबा मांझी ने कहा कि 63 हजार रुपये वार्षिक रेंट एवं बार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत के हिसाब से सात वर्षों के लिए ही लीज की स्वीकृति दी गई है और वर्तमान में इस लीज भूमि का वार्षिक रेंट 76 हजार 230 रूपये है।

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