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आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई : निर्वाचन पदाधिकारी

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आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई : निर्वाचन पदाधिकारी

सिटी पोस्ट लाइव, खूंटी: झारखंड विधानसभा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के साथ ही जिले के पूरे निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। इसका उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। खूंटी जिले के तहत तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अड़की प्रखंड, तोरपा और खूंटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

राजनीतिक दलों के समर्थकों व अभ्यर्थी से जिला प्रशासन ने अपील की है कि आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के लिए जारी किये दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराया जा सके। डीसी सूरज कुमार ने कहा कोई भी अभ्यर्थी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में जुलूस के रूप में नहीं जा सकता। नामांकन के दौरान अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्ति ही निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल  या स्वतंत्र प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही किया जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रक, ऑटो, कार, स्कूटर, रिक्शा आदि वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग समक्ष पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। मतदान की तिथि के 48 घंटे पूर्व से ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

जिला निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी निवार्चन के दौरान राष्ट्र ध्वज का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वे फ्लैग कोड एंड प्रोविजन ऑफ इंबलेम एंड नेम (प्रीवेंशन ऑफ इम्प्रोपर यूज) एक्ट, 1950 एंड प्रीवेंषन ऑफ इन्सल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट 1917 के प्रावधान के अनुसार ही करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी उम्मीदवार सेना के जवानों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान किसी भी राजनीतिक दल के अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किसी प्रकार का पोस्टर, बैनर आदि का मुद्रण कराते हैं, तो आरपी एक्ट की धारा 127 ए का अनुपालन अनिवार्य होगा।

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