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बिना मास्कवाले ड्राईवर की गाड़ी होगी जब्त, 3 दिन के लिए दुकानें होगीं बंद.

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सिटी पोस्ट लाइव :कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.अब अगर कोई बिना मास्क (Mask) के  ड्राइविंग (Driving) करता पकड़ा गया तो  जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही  तीन दिन के लिए गाड़ी जब्त कर ली जाएगी. राज्य सरकार (State Government) ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह नियम सभी गाड़ियों के साथ लागू होगा. दुकान, रेस्टोरेंट में बिना मास्क के किसी के पाए जाने पर तीन दिन तक दुकान-रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे.

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल, पटना डीएम कुमार रवि, ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी​ और अन्य पदाधिकारियों के साथ आज कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के बढ़ते मुद्दे पर बैठक हुई​. हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले ही मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, नहीं लगाने वालों से बतौर फाइन 50 रुपये वसूले जाने का आदेश था. अब राज्य सरकार ने इसे और गंभीरता से लेते हुए बिना मास्क के सार्वजनिक और निजी गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है.

बिना मास्क के कोई घर से बाहर नहीं निकले ये सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं. मास्क लगाना सुनिश्चित कराने और दुकान, रेस्टोरेंट और ऑटो आदि वाहनों की औचक जांच के लिए बनेगी फ्लाइंग स्क्वायड टीम. सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में कड़ी निगरानी का दिया निर्देश. बिना मास्क लगाए ऑटो चालक पकड़े गए तो ऑटो का परमिट भी रद्द करने की कार्रवाई होगी.कोराना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. सार्वजनिक या निजी वाहन चलाने वाले के साथ उसमें सवार यात्रियों को भी मास्क लगाना होगा.

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कोविड-19 से संबंधित प्रावधानों (मास्क लगाने) को लागू कराने के लिए शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक एसपी और अन्य जगहों पर बीडीओ और एसडीओ को अधिकृत किये जाने का निर्देश दे दिया है. शहरी इलाकों में एरिया वाइज फ्लाइंग स्क्वायड टीम गठित करने और संबंधित एरिया में मॉनिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेट तैनात करने का निर्देश दिया गया है.कोविड-19 की समीक्षा करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने जिलाधिकारी को  जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की लगातार बढ़ती स्थिति को देखते हुए आइसोलेशन सेंटर की संख्या बढ़ाने और प्रत्येक सेंटर के लिए एक प्रभारी की प्रतिनियुक्ति कर जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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