सिटी पोस्ट लाइव : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने ऐलान किया था कि 31 अगस्त से पहले प्रदेश में 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. लेकिन 2019 के पूर्व सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवार की वजह से मामला अटक गया. जिसपर आज पटना हाइकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर, 2019 के पूर्व सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवार भी बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे.
जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया. कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं. इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है. जिसके बाद अब कोर्ट के इस फैसले ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है.
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